मोना सूरी हत्याकांड की स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश
नई दिल्ली. 17 दिसंबर .वार्ता. राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने फैशन डिजायनर मोना सूरी हत्याकांड में आज अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राम गोपाल नायक को 22 दिसंबर तक स्थिति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया
अदालत ने श्री नायक से पूछा कि इस मामले में अब तक साक्ष्य क्यों नहीं जुटाए गए 1उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त को 35 वर्षीय मोना को दो अज्ञात लोगों ने आग लगा दी थी1 यह घटना उनके ग्रेटर कैलाश पार्ट तीन स्थित निवास पर हुई1 लगभग दो महीने तक जिंदगी और मौत के बीच ूलने के बाद उनकी मौत हो गई
उनके रिश्तेदारों ने इस मामले में मोना के पति की सहयोगी रचना पर शक जाहिर किया था1 मोना के भाई तरणजीत बावा के अनुसार मोना के पति नवीन एक टूर एंड ट्रेवल एजेंसी में मैनेजर थे जहां रचना उनके साथ काम करती थी
हालांकि रचना के पिता ने इस आरोप का खंडन करते हुए आरोप लगाया कि मोना ने रचना को नवीन से दूर रहने की धमकी दी थी1 मोना के परिजनों ने गत चार दिसंबर को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तरूण सहरावत की अदालत में आवेदन किया था1 इसके बाद चित्तरंजन पार्क पुलिस थाने के थानाध्यक्ष ने 11 दिसंबर को अदालत अपील दाखिल की और अदालत के आदेशानुसार मामले की फाइल सौंपी1 मामले की फाइल का अवलोकन करने के बाद एसीपी को तलब किया गया
इससे पहले मोना के पिता मनजीत बावा ने अदालत में एक याचिका दायर करके आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने मामले को कमजोर करने के लिए आवश्यक साक्ष्य नहीं जुटाए
प्रकाश संजीव लखमी2052वार्ता