न्यायालय. लीड..महाजन दोषी दो अंतिम मुंबई..
दोषी दो अंतिम मुंबई.. न्यायाधीश श्री डावरे ने कहा कि जांच में कोताही बरती गयी है1 अदालत के अनुसार जब आरोपी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया तेा उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश कर उसका बयान लिया जाना चाहिये था और हत्या के उद्देश्य के बारे में पता लगाना चाहिये था1 लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया
सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के अनुसार अदालत ने कहा किअस्पताल ले जाते समय बहनोई और भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे सेकहे प्रमोद महाजन के अंतिम शब्द ..मी असे काय गुन्हा केले की प्रवीणने मला गोल्या मारल्या.. मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था जो प्रवीण नेमुे गोलियां मारीं.. को श्री प्रमोद महाजन का मृत्युपूर्व बयान दिया बयान माना जा सकता है1 फैसला सुनाये जाते समय प्रवीण चुपचाप बैठा रहा1 मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 32 गवाह पेश किये जिनमें रेखा महाजनके अलावा प्रमोद महाजन की बेटी पूनम राव. श्री गोपीनाथ मुंडे तथा उनकी पत्नी प्रज्ञा आदि थे1 बचाव पक्ष ने गवाह के रूप में प्रवीण और उसकी पत्नी सारंगी समेत तीन गवाह पेश किये1 पिछले वर्ष 22 अप्रैल की सुबह प्रवीण ने प्रमोद महाजन के घर जाकर उन्हें तीन गोलियां मारकर घायल कर दिया था1 प्रमोद महाजन की 10 दिन तक हिंदुजा अस्पताल में रहने के बाद मौत हो गयी थी
महेश शिव मनोरंजन 1717 वार्ता.