सचिन वे और साथियों पर मुकदमा: वरिष्ठ पुलिस अधिकारी छूट गये
मुंबई. 14 दिसंबर. वार्ता. मुंबई पुलिस हिरासत में ख्वाजा यूनुस कीमौत के प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार ने उप निरीक्षक सचिन वे और तीनपुलिस कांस्टेंबलों के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है लेकिनवरिष्ठ पुलिस अधिकारियों जैसे सहायक पुलिस आयुक्त अंबादासपोटे, पुलिस निरीक्षक अण बोडे और पुलिस निरीक्षक राजेंद्र जोशीआदि को छोड़ दिया गया है
सरकारी वकील सतीश बोलकर ने आज अदालत को जानकारी दीकि सरकार के गृह विभाग ने वे के अलावा पुलिस कांस्टेंबल राजेंद्रतिवारी, राजाराम निकम औरसुनिल देसाई पर मुकदमा चलाने कीमंजूरी दे दी है
सरकारी वकील ने अदालत को यह भी बताया कि सरकार यूनुस कीमां को मुआवजा देने के लिए तैयार है हालांकि यह रकम कितनीहोगी, यह स्पष्ट नहीं होगा1 यूनुस की मां आयशा बेगम ने पांच लाखपये के मुआवजे की मांग की है
याचिकाकर्ता आयशा बेगम के वकील मिहिर देसाई ने अदालत मेंकहा कि सरकार ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम जानबूकरमंजूरी आदेश कीसूची से निकाले हैं जबकि जांच एजंसी ने इनअधिकारियों की संलिप्तता का स्पष्ट संकेत दिया था
दिसंबर 2002 में घाटकोपर में हुए बम धमाके के बाद पेशे से इंजीनियरख्वाजा यूनुस को पुलिस ने गिरफ्तार किया था 1 पुलिस ने आरोप लगायाकि सात जनवरी को औरंगाबाद ले जाते समय पुलिस जीप केदुर्घटनाग्रस्त होने का लाभ उठाकर यूनुस भाग गया लेकिन बमकांड मेंसहआरोपी अब्दुल माटीन ने बयान दिया कि यूसुफ को पुलिस हिरासतमें बुरी तरह पीटा गया था और संभवत: पुलिस प्रताड़ना से उसकी मौतहो गयी थी
यूनुस के परिजन अदालत में गये और उच्च न्यायालय ने मामले कीसीआइडी जांच का आदेश दिया1 सीआइडी जांच ने निष्कर्ष दिया कियूनुस की पुलिस हिरासत में मौत हो गयी थी
महेश 1819 .वार्ता.