अन्नाद्रमुक सांसद ज्योति की याचिका खारिज
चेन्नई. 14 दिसम्बर. वार्ता. मद्रास उच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम .अन्नाद्रमुक. के कानूनी सलाहकार एवं राज्यसभा सांसद एन. ज्योति की अगि्रम जमानत आदेश में संशोधन संबंधी याचिका आज खारिज कर दी1 न्यायमूर्ति सुदांतिराम के समक्ष जब यह मामला आया तो उन्होंने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि श्री ज्योति की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है1 श्री ज्योति की मांग थी कि अगि्रम जमानत के लिए दस लाख पये जमा करने की शर्त हटा दी जाए1 मामले की सुनवाई के दौरान कल राज्यसभा सांसद और न्यायमूर्ति सुदांतिराम के बीच गर्मागर्म बहस हुई1 उसके बाद न्यायाधीश ने इस मामले पर आदेश सुरक्षित रखा लिया1 इससे पहले न्यायालय ने कहा कि यदि श्री ज्योति आदेश में किसी तरह का संशोधन चाहते हैं तो वह राहत के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं1 कावेरी जल विवाद प्राधिकरण की सुनवाई के नाम पर सरकारी खर्चे पर विमान से नई दिल्ली जाने और वहां तमिलनाडु हाऊस में महीनों एक शानदार कमरे में ठहरकर करीब दस लाख पये का चूना लगाने के आरोप में राज्य की सीबी..सीआईडी पुलिस ने श्री ज्योति के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था1 गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर उन्होंने अगि्रम जमानत याचिका दायर की थी1 न्यायाधीश ने जमानत तो मंजूर कर दी लेकिन इसके लिए उन्हें प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत में 10 लाख 27 हजार 504 पये जमा कराने की शर्त रखी थी1 सुरेश .रीता.राणा1316वार्ता