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दो वर्ष के प्री.नर्सरी पाठ्यक्रम की अनुमति संबंधी याचिका खारिज

By Staff
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नयी दिल्ली 14 दिसम्बर .वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने राजधानी दिल्ली के गैर..सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को दो वर्ष का प्री..नर्सरी पाठ्यक्रम ..एलकेजी और यूकेजी.. लागू करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए आज स्पष्ट कर दिया कि नर्सरी में दाखिले की न्यूनतम उम्र चार वर्ष ही रहेगी1 मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालाकृष्णन. न्यायमूर्ति आर वी रवीन्द्रन और न्यायमूर्ति जे. एम. पांचाल की पीठ ने हालांकि निजी स्कूलों को अपने कायदे कानून के मामले में छूट दे दी और स्कूल प्रशासन को बच्चों के माता..पिता या अभिभावकों से अनौपचारिक बातचीत करने क ी अनुमति भी प्रदान कर दी1 पीठ ने निजी स्कूलों को उन बच्चों की फीस लौटाने का निर्देश भी दिया जिन्हें दाखिला नहीं दिया गया या जिन्होंने अन्य स्कूलों में दाखिला ले लिया1 न्यायालय ने .एसोसिएशन ऑफ अनएडेड पब्लिक स्कूल्स. के वकील हरीश साल्वे से पूछा कि जब नामाकंन पत्र में मांगी गई सभी जानकारियां पद्रान कर दी जाती हैं तो माता..पिता के साक्षात्कार की जरूरत क्या है1 सुरेश संजीव समरेन्द्र रामलाल1922जारी.वार्ता.

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