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मुअल्लिम उर्दू बीटीसी के समकक्ष नहीं
इलाहाबाद, 13 दिसम्बरः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुअल्लिम उर्दू को बीटीसी के समकक्ष माने जाने को सही नहीं माना है. न्यायालय ने प्रदेश सरकार के 11 सितम्बर 1997 के उस आदेश को सही माना है जिसके द्वारा सरकार ने मुअल्लिम उर्दू को बीटीसी के बराबर मानने से इंकार कर दिया था.
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति एच.एल.गोखले तथा न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की खंडपीठ ने कई अभ्यर्थियों की अपील को खारिज करते हुए दिया है. अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 1994 में मुअल्लिम उर्दू को बीटीसी के बराबर माना था परन्तु बाद में वर्ष 1997 में एनसीटीई एक्ट आने के बाद 11 सितम्बर 1997 को एक शासनादेश जारी कर उस डिग्री की समकक्षता समाप्त कर दी थी. अदालत ने इस मामले में प्रदेश सरकार की दलीलों को सही माना.
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