जबलपुर के श्रीराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी सहित चार को नोटिस
जबलपुर 13 दिसंबर .वार्ता. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक छात्र के डीप्लोमा इन फामर्ेसी का पाठयक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात उसे मूल प्रमाण. पत्र नहीं दिये जाने के मामले में जबलपुर के श्रीराम इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एस.सी.सिन्हो की युगलपीठ ने आज जबलपुर के सुनील राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव ्राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ्श्रीराम इंस्टीूट ऑफ टेक्नालाजी ्जबलपुर एवं म.प्र.फामर्ेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्टार को नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए चार सप्ताह में जवाब देने के आदेश दिये हैं
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आदित्य संघी ने न्यायालय को बताया कि यचिकाकर्ता छात्र सुनील राय ने डिप्लोमा इन फामर्ेसी की अंतिम वर्ष की परीक्षा जुलाई 2007 में उत्तीर्ण की है ्लेकिन इंस्टीट्यूट द्वारा उसे मूल प्रमाण देने के लिए परेशान किया जा रहा है तथा जबदस्ती और रूपयों की मांग की जा रही है1 कालेज की फीस 30 ्900 है और श्री राय से जबदस्ती 55 हजार रूपये जमा कराया गया है1 याचिकाकर्ता ने न्यायालय से कालेज द्वारा वसूली गई अधिकराशि एवं क्षतिपूर्ति की राशि दिलाने तथा मूल प्रमाण पत्र प्रदान करने केआदेश देने की प्रार्थना की है1 घोलप.सुमनसुनील1946वार्ता