परिसीमन आयोग के संबंध में जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस
जम्मू .12 दिसंबर. वार्ता . जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने राज्य में परिसीमन आयोग के गठन के संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार . को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है
एक पूर्व सांसद शेख अब्दुल रहमान की आेर से दायर इस याचिका में राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन के लिए परिसीमन आयोग के गठन का निर्देश जारी करने की अपील की गयी है़
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश निसार अहमद काकरु और न्यायमूर्ति वाई पी नारगोत्रा की पीठ ने याचिका पर महाधिवक्ता को इस मामले में ट्राइब्यूनल को सहयोग देने का भी निर्देश जारी किया 1 याचिकाकर्ता ने जम्मू कश्मीर के संविधान में 29 वें संशोधन के जरिए संविधान की धारा 47 की उपधारा 3 में शामिल किए गए प्रावधान .दो को रद्द करने की भी यह कहते हुये अपील की है कि इसकी वजह से पिछले तीन दशक से राज्य में परिसीमन आयोग का गठन टलता रहा है 1यह एक तरह से राज्य के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है
याचिकाकर्ता ने कहा है कि राज्य में आठ नये जिलों के गठन से विचित्र स्थति पैदा हो गयी है इसकी वजह से एक विधानसभा सीट का क्षेत्र कहीं कहीं दो राज्यों में आ गया है
मधूलिका .अजय प्रेम .1506वार्ता