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मुअल्लिम उर्दू की डिग्री बीटीसी के समकक्ष नहीं
इलाहाबाद 12 दिसम्बर.वार्ता. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुअल्लिमउर्दू को बीटीसी के समकक्ष माने जाने को सही नहीं माना है1 न्यायालयने प्रदेश सरकार के 11 सितम्बर 1997 के उस आदेश को सही माना हैजिसके द्वारा सरकार ने मुअल्लिम उर्दू को बीटीसी के बराबर मानने सेइंकार कर दिया था
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति एच.एल.गोखले तथा न्यायमूर्ति पंकजमित्तल की खंडपीठ ने कई अभ्यर्थियों की अपील को खारिज करते हुएदिया है1 अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 1994 में मुअल्लिम उर्दू को बीटीसी के बराबर माना था परन्तु बाद में वर्ष 1997 में एनसीटीई एक्ट आने के बाद 11 सितम्बर 1997 को एक शासनादेश जारी कर उस डिग्री की समकक्षता समाप्त कर दी थी1 अदालत ने इस मामले में प्रदेश सरकार की दलीलों को सही माना
सं.अभिनव नंद2122 वार्ता
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