उ.प्र. विधानसभा ने पारित किया रैगिंग विरोधी विधेयक
लखनऊ 06 दिसंबर .वार्ता. उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आजबहुप्रतीक्षित उ.प्र. शैक्षिक संस्थान रैगिंग विरोधी विधेयक .2007. पारित कर दिया जिसमें रैगिंग को आपराधिक कृत्य मानते हुए दो वर्ष के कारावास और दस हजार पये तक जुर्माने का प्रावधान है
भारतीय जनता पार्टी .भाजपा. के सदस्यों ने यह कहते हुए इसविधेयक का विरोध किया कि इसमें सरकार ने जल्दीबाजी दिखाई हैहालांकि बिना किसी चर्चा के ही विधेयक पारित हो गया
संभवत: राज्य विधानपरिषद में भी आज ही यह विधेयक पारित होजायेगा 1 नए रैगिंग विरोधी विधेयक के तहत प्रथम दृष्टाा दोषी पाएजाने पर छात्र को संस्थान से तत्काल प्रभाव से निकाल दिया जाएगाऔर पांच वषो तक किसी अन्य संस्थान में उसका दाखिला नहीं हो सकेगा
इससे पहले सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस .सामाजिक बुराई. पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए ड्राफ्ट बिल को मंजूरी दी थी
कानून के तहत किसी छात्र ् उसके अभिभावक अथवा शिक्षक द्वाराकी गई रैगिंग की शिकायत मिलने के सात दिनों के भीतर संबंधितप्रधानाचार्य को मामले की जांच शु करनी होगी
ऐसे मामले में कानूनी कार्रवाई क रते हुए अभियुक्त को दो वर्ष केकारावास की सजा और दस हजार पये तक जुर्माना किए जाने काप्रावधान है1 संस्थान के निर्णय के खिलाफ निष्कासित छात्र तीस दिनोंके भीतर मंडलायुक्त के समक्ष अपील कर सकता है
इस नए कानून के तहत पीडित या उसके अभिभावक की शिकायतपर त्वरित कार्रवाई करने में असफल रहने पर प्रधानाचार्य के खिलाफकडी कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान है
रंजीत.आशासुनील1648वार्ता