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गैर इरादतन हत्या के आरोप में दो को सात वषो का सश्रम कारावास
दरभंगा 04 दिसंबर.वार्ता. बिहार में दरभंगा जिले की एक त्वरित अदालत ने गैरइरादतन हत्या के मामले में आज दो लोगों को सात वषोके सश्रम कारावास के साथ पांच..पांच हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई
त्वरित अदालत संख्या .तीन. के न्यायाधीश रूद्र प्रताप सिंह ने मामले की सुनवाई करने के बाद जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र के खर्रा गांव निवासी जागेश्वर सहनी की गैर इरादतन हत्या के आरोप में गांव के ही शिवकुमार मांी एवं नंदलाल मांी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 304 के तहत यह सजा सुनाई है
आरोप के अनुसार दोषयिों ने 16 मार्च 1995 को श्री सहनी की बुरी तरह पिटाई कर दी थी जिसके कारण बाद में उसकी मौत हो गयी थी1 हत्या का कारण आपसी विवाद बताया जाता है
स अभिनव मनोरंजन 1710 वार्ता.
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