म.प्र.के पी.एच.ई मंत्री ् कलेक्टर सहित पांच को न्यायालय का नोटिस
जबलपुर 04 दिसम्ब्र.वार्ता. मध्यप्रदेश के छिंदवाडा जिले में पदस्थ रहे संयुक्त कलेक्टर को मूल पद पर पदस्थ नहीं करने के मामले की याचिका पर उच्च न्यायालय ने राज्य के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह सहित पांच लोगों को नोटिस जारी का जवाब तलब किया है 1 मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दीपक वर्मा एवं न्यायाधीश के.एस.चौहान की खंडपीठ ने छिंदवाडा में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर डा.वर्दमूर्ति मिश्रा अपील याचिका पर आज सुनवाई करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह. प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव. छिंदवाडा के कलेक्टर अरूण पांडे एवं दो अन्य व्यक्तियों को नोटिस जारी करने के निर्देश देते हुए जवाब तलब किया है
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय रायजादा ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता ने पीएचई मंत्री द्वारा उनके कार्यालय के कायो में बेवजह दखलदांजी करने. इसके साथ ही छिंदवाडा जिले से विधायक होने का रूतबा बताते हुए पत्रों के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के नाम गरीबी रेखा नीचे..बीपीएल.सूची लिखाने. अतिवृष्टि के मामले में पत्रों में सैकडों लोगों के नाम लिखकर प्रेषति कर किये गये सभी लोगों को अतिवृष्टि की क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का दबाव बनाया जाता रहा है 1 घोलप इंद्र मनोरंजन 2148 जारी.वार्ता.