पप्पू यादव की जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली, 30 नवंबरः उच्चतम न्यायालय ने आज राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव की अजीत सरकार हत्याकांड मामले में चिकित्सकीय आधार पर जमानत के लिये दायर याचिका खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति एस बी सिन्हा और न्यायमूर्ति एच एस बेदी की खंडपीठ ने पप्पू यादव के अतीत को ध्यान में रख कर उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुये कहा कि उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता. इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डाक्टरों से रिपोर्ट मांगी थी कि क्या उनका इलाज जेल में संभव है.
एम्स के चिकित्सकों ने न्यायालय को बताया कि बिहार से सांसद यादव का इलाज जमानत पर रिहा किये बिना भी संभव है.एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुये उच्चतम न्यायालय ने पप्पू यादव की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.
सांसद ने अपने मोटापे को आधार बनाते हुये कहा था कि तिहाड़ जेल में उनकी समुचित चिकित्सा संभव नहीं है. इसलिए बेहतर इलाज के लिये उनकी जमानत मंजूर की जाए. न्यायालय इससे पहले भी पप्पू यादव की जमानत याचिका खारिज कर चुका है