शशि अपहरण मामले में सीमा की गिरफ्तारी पर रोक से इंकार
लखनऊ 28 नवम्बर.वार्ता. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठने चर्चित शशि अपहरण कांड की आरोपी सीमा आजाद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है
न्यायमूर्ति अब्दुल मतीन तथा न्यायमूर्ति एस.सी.निगम की खंडपीठने याचिकाकर्ता सीमा आजाद की आेर से गिरफ्तारी पर रोक लगाये जाने की मांग वाली याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया 1 पीठ नेकहा कि मामला प्रथम दृष्टया बन रहा है इसलिए गिरफ्तारी पर रोक नहींलगायी जा सकती
याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि उसे इस मामले में ूठे हीफ्ंसाया जा रहा है जबकि उसका कोई दोष नहीं है 1 अदालत ने याचीकी दलील को नकारते हुए याचिका खारिज कर दी
ज्ञातव्य है कि मिल्कीपुर फ्ैजाबाद निवासी योगेन्द्र प्रसाद ने थानाकोतवाली अयोध्या में 31 अक्टूबर 2007 को प्राथमिकी दर्ज कराई थीकि उसकी पुत्री कुमारी शशि साकेत पोस्ट ग्रेजुएट कालेज गयी थी औरवह घर नहीं लौटी तथा उसका अपहरण कर लिया गया
इस मामले में श्री यादव के चालक विजयसेन यादव तथा सीमा आजाद को अभियुक्त बनाया गया था1 अदालत ने सुनवाई के बाद सीमा आजाद की याचिका का खारिज कर दिया है
इस मामले में प्रदेश के तत्कालीन मंत्री आनंदसेन यादव का नामआने पर उन्हें राज्य की मायावती सरकार से इस्तीफ्ा देना पडा था औरराज्य सरकार ने इस प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की सिफ्ारिशकेन्द्र से की थी
सं.सुमन.रमेश2025वार्ता