सरकारी गोपनीयता कानून खत्म नहीं किया जायेगा .
नयी दिल्ली .27 नवम्बर.वार्ता. सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग कीसिफारिश के बावजूद सरकारी गोपनीयता कानून को रद्द नहीं करेगी1 गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने आज लोकसभा में प्रश्नोत्तरकाल केदौरान कहा कि सरकारी गोपनीयता कानून ही एक ऐसा कानून है जोजासूसी तथा गुप्त सूचनाओं को उजागर किये जाने के मामलों से निपटने में कारगर है1 अत सरकार इसे बनाये रखना चाहती है1 उन्होंने कहा कि कई ऐसी सूचनाएं होती हैं .जिन्हें उजागर करना ठीक नहीं होता है
उन्होंने बतायाकि प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट .सूचना का अधिकार .सुशासन की चाबी . में सरकारी गोपनीयता कानून को खत्म करने और उसके स्थान पर सरकारी गोपनीयता केप्रावधान युक्त एक अध्याय राष्ट्र्रीय सुरक्षा अधिनियम में शामिल करने की सिफारिश की है1 उन्होंने कहा कि आयोग ने सरकारी गोपनीयता कानून की धारा पांच को शौरी समिति के सुावों के अनुरुप संशोधित करने की भी सिफारिश की है जिस पर सरकार विचार कर रही है
उनियाल.संजीव.राणा 1432वार्ता