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बायलर संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश

By Staff
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नयी दिल्ली 27 नवम्बर.वार्ता. किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा जांच तथाकानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाला भारतीयबायलर.संशोधन. विधेयक 1994 आज राज्यसभा में पेश किया गया

वाणिज्य उद्योग राज्यमंत्री अश्विनी कुमार ने सदन को बताया किइस विधेयक में स्वतंत्र इकाई द्वारा सुरक्षा जांच तथा कानून काउल्लंघन करने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है1 उन्होंने कहा कि यहविधेयक इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है . क्योंकि लगभग प्रत्येकऔद्योगिक इकाई में छोटे या बडे बायलरों का इस्तेमाल किया जाता है

उन्होंने कहा कि यह महसूस किया गया कि सुरक्षा जांच के मामले मेंराज्य सरकारों का एकाधिकार कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है तथाभ्रष्टाचार के कारण सुरक्षा से समौता हो रहा है1 इसी के मद्देनजर इससंशोधन विधेयक के जरिए जांच एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा करने काप्रावधान किया गया है1 इसके अतिरिक्त कानून का उल्लंघन करने परभारी जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है ताकि हल्का फुल्का जुर्मानादेकर बच निकलने की प्रवृत्ति को बदला जा सके

भारतीय जनता पार्टी के थिनवक्करासर ने विधेयक का विरोध करतेहुये सरकार को इसे पुन. संसद की स्थायी समिति को भेजने का सुाव दिया

उल्लेखनीय है कि 29 मार्च 1995 को संसद की स्थायी समितिद्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर इस कानून में जरी बदलाव लाने केबाद ही यह विधेयक सदन में पेश किया गया है1 वर्ष 1923 का बि्रटिशकाल का यह कानून उद्योगों में विस्फोट के खतरों से जानमाल कीसुरक्षा की दृष्टि से यह विधेयक लाया गया था1 इसे पहले भी कई बारसदन में लाया गया लेकिन राज्य सरकारों के जांच अधिकारों में कटौतीकरने का प्रावधान होने के कारण अधिकतर पार्टियों द्वारा इसकाविरोध किया गया

आरती समरेन्द्र जगबीर1626जारी वार्ता

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