भविष्य निधि स्थानांतरण के लिये नये नियोक्ता को आवेदन देना होता है
नयी दिल्ली 26 नवंबर.वार्ता. यदि आप ने एक कंपनी छोडकर दूसरीकंपनी में नौकरी शु की है तो भविष्य निधि स्थानांतरण के लियेआपको नई कंपनी में आवेदन देना होता है
श्रम एवं रोजगार मंत्री आस्कर फर्नाडींज ने लोकसभा में आज एकप्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी1 उन्होंने बताया कि नईकंपनी में नौकरी शु करने के बाद पुरानी कंपनी की भविष्य निधि केस्थानांतरण के लिये सदस्य को निर्धारित फार्म भरकर अपने नयेनियोक्ता के सुपुर्द करना होता है1 नियोक्ता उसे संबंधित भविष्य निधिआयुक्त के पास भेजेगा1 प्रश्न में यह पूछा गया था कि एक कंपनी को छोडकर दूसरी कंपनीमें जाने वाले कर्मचारियों को अपनी भविष्य निधि के स्थानांतरण केलिये काफी परेशानी होती है. क्योंकि जिस कंपनी को छोडकर वहजाता है वहां से उसे सहयोग मिलना बंद हो जाता है1 श्री फर्नाडींस केमुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक लोक शिकायत प्रकोष्ठभी स्थापित है. इसमें किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर उपयुक्तकार्यवाही की जाती है
महाबीर समरेन्द्र मनोरंजन 1546 वार्ता.