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सुप्रीम कोर्ट ने वेदांत के बाक्साइट खनन पर रोक लगाई

By Staff
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नई दिल्ली. 23 नवम्बर. वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने बि्रटेन की वेदांत रिसोसर्ेस के उडीसा के जंगलों में बाक्साइट का खनन करने पर आज रोक लगा दी1वेदांत अपनी 4000 करोड पए की एल्युमिना रिफाइनरी परियोजना के लिए बाक्साइट का खनन करना चाहती है

मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन. न्यायमूर्ति अरिजित पसायत और न्यायमूर्ति एस एच कापडिया की पीठ ने यह फैसला दिया1पीठ ने कहा कि कंपनी ने अपने हलफनामे में यह नहीं बताया कि वह 630 एकड वनभूमि में खनन की अनुमति दिए जाने की स्थिति में कितने लोगों को रोजगार देगी

अलबत्ता न्यायालय ने वेदांत की भारतीय इकाई स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को एक विशेष कंपनी बनाकर स्थानीय लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए नए प्रस्ताव देने को कहा1कंपनी को पर्यावरण के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा1कंपनी में उडीसा सरकार .उडीसा खनन निगम और स्टरलाइट के प्रतिनिधि होंगे1तीनों पक्ष एक साा कोष बनाएंगे1अदालत ने परियोजना को मंजूरी मिलने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की भी व्यवस्था की है1उदाहरण के लिए 12.5 करोड पए आदिवासी विकास के लिए आबंटित किए जाएंगे और 50.5 करोड पए वन्यजीवन के लिए रखना होगा1विस्थापित और भूमिहीन लोगों और आदिवासियों को रोजगार तथा आवास एवं अस्पताल की जैसी सुविधाएं देनी होंगी

वेदांत की 10 लाख टन की प्रारंभिक क्षमता वाली एल्युमिना रिफाइनरी परियोजना पर्यावरण मामलों को लेकर विवाद के घेरे में है1 उच्चतम न्यायालय जंगल के इलाकों में खनन.रिफाइनरी और सा मिल स्थापित करने पर पहले ही रोक लगा चुका है1 कैलाश. सुभाष नंद1834 जारी.वार्ता

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