मतदाता पंजीकरण की वैधता को उच्च न्यायालय में चुनौती
इलाहाबाद 06 नवम्बर .वार्ता. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद.ांसी विधान परिषद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन आयोग की मतदाता पंजीकरण में अपनायी गयी प्रक्रिया की वैधता की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है1 इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 19 नवम्बरकी तिथि नियत की है1 अदालत ने इस मामले से सम्बन्धित लखनऊखंडपीठ में लम्बित चार अन्य याचिकाओं की भी इलाहाबाद उच्चन्यायालय में सुनवाई करने का निर्देश दिया है1 यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति एच.एन. गोखले एवं न्यायमूर्ति राकेशतिवारी की खंडपीठ ने केशव देव त्रिपाठी की याचिका पर दिया है1 याची का कहना है कि पिछले चुनाव की मतदाता सूची को पुनरीक्षित कर नये नाम शामिल किये जायें1 कहा गया है कि जिन्होंने फार्म 18 भरा है उन्हें व्यक्तिगत रुप से प्रमाणपत्रों के साथ उपस्थित होने के लिए विवश न किया जाये1 सं आशा जगबीर2300वार्ता