आईसीआईसीआई पर 50 लाख रु. का जुर्माना
नई
दिल्ली,
6
नवंबरः
उपभोक्ताओ
से
कर्ज
वसूली
के
लिए
गुंडे
रखने
के
आरेप
में
उपभोक्ता
आयोग
ने
आईसीआईसीआई
बैंक
पर
पचास
लाख
रु.
का
जुर्माना
ठोका
है.
किस्त
जमा
करने
में
देरी
होने
से
कर्जदार
को
बार-बार
परेशान
करने
की
भी
आयोग
ने
आलोचना
की
है.
संबंधित
उपभोक्ता
को
बैंक
द्वारा
पांच
लाख
रु.का
मुआवजा
अदा
किया
जाएगा.संबंधित
उपभोक्ता
से
बैंक
के
रिकवरी
एजेंटों
ने
जमकर
मारपीट
भी
की
थी.
एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले में उपभोक्ता आयोग ने बैंकों द्वारा वाहनों के कर्ज वसूली में दादागीरी पर नाराजगी जताई. आयोग ने यह फैसला जिस मामले में दिया है, उसमें संबंधित उपभोक्ता से बैंक के रिकवरी एजेंटों ने जमकर मारपीट की थी. साथ ही उसकी कर्ज पर उठाई गई कार को भी जबरन छीन लिया था.
आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जेडी कपूर ने कहा कि किसी भी सुसंस्कृत समाज में जहां के कायदे-कानून हों, ऐसे व्यवहार की इजाजत नहीं दी जा सकती. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के गुंडों को नौकरी में नहीं रखने के निर्देशों के उल्लंघन पर भी आईसीआईसीआई प्रबंधन को फटकार लगाई.