पेंशन बिल अधर में, कर्मचारियों को नुकसान
नई दिल्ली, 5 नवंबरः संसद में 2005 से विचाराधीन पेंशन बिल अगर लागू हो जाता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन फंड में जमा राशि पर 6 से 21 फीसदी के बीच अतिरिक्त ब्याज मिल सकला है. इसकी वजह यह है कि नए पेंशन कानून के तहत उनकी बचत के कुछ हिस्से का निवेश शेयर बाजार में किया जाना मुमकिन होता.
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकार के अध्यक्ष डी. स्वरूप ने बताया कि हमारे आकलन के मुताबिक पेंशन फंड में अपनी बचत के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को 14 से 29 फीसदी ब्याज मिलता. उन्होंने बताया कि पेंशन बिल पारित होने में देरी की वजह से सरकारी कर्मचारियों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्हें जबर्दस्त तेजी दर्शा रहे शेयर बाजारों में निवेश का फायदा नहीं हो पा रहा है.
बीएसई सेंसेक्स जनवरी 2004 के 5500 से अब 20 हजार के आंकड़े तक पहुंच गया है. स्वरूप के मुताबिक, नई पेंशन प्रणाली से शेयर बाजार में निवेश के 3 विकल्प मुमकिन हो सकेंगे. पहले के तहत पेंशन फंड का 10 प्रतिशत, दूसरे के तहत 30 प्रतिशत और तीसरे के तहत 50 प्रतिशत निवेश करना मुमकिन होता.