कन्या भ्रूणहत्या...रामदॉस के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज
नयी दिल्ली. 04 नवम्बर. वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अम्बुमणि रामदॉस के खिलाफ दायर अवमानना याचिका खारिज कर दी है1 उनपर कन्या भ्रूणहत्या रोकने से संबंधित जागरूकता अभियान शुरू करने के न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया था1 न्यायमूर्ति अशोक भान की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इसी कारण को आधार बनाकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव नरेश दयाल के खिलाफ दायर अन्य ऐसी ही एक याचिका भी खारिज कर दी1 याचिकाकर्ता प्रभाकर देशपांडे ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने 10 सितम्बर 2003 को जारी उच्चतम न्यायालय के उन आदेशों का पालन नहीं किया. जिनमें उन्हें कन्या भू्रण हत्या रोकने के लिए जागरूकता पैदा करने और प्रसव पूर्ण लिंग परीक्षण निषेध अधिनियम के क्र ियान्वयन के निर्देश दिये गए थे
याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री ने लिंग परीक्षण के बाद गैरकानूनी तरीके से गर्भपात कराने वाले अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों की जांच के संबंध में न्यायालय के निर्देशों के बावजूद राष्ट्रीय जांच एवं निगरानी समिति .निम्स. की स्थापना नहीं की1 याचिका में आरोप लगाया गया था कि निम्स के पास एक पूर्णकालिक सदस्य है लेकिन उसने 30 हजार क्लिनिकों में केवल 150 की जांच की जिनमें से 75 में भ्रूण हत्या कराये जाने की शिकायतें मिली
याचिकाकर्ता ने देश में पुषों की तुलना में महिलाओं के घटते अनुपात पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आरोप लगाया था कि प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण निषेध अधिनियम के क्र ियान्वयन पर अभी तक केवल पांच करोड पये ही खर्च किये गए हैं. लेकिन स्थिति की भयावहता के मद्देनजर इसपर अभी तक कम से कम 500 करोड पये खर्च किये जाने चाहिए थे1 सुरेश.रीता.ति्रपाठी2152 वार्ता