जयपुर विकास प्राधिकरण को अवमानना नोटिस
जयपुर 26 अकटूबर .वार्ता. राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों काउल्लंघन करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सचिव एवं जोनसात के उपायुक्त शहरी विकास विभाग के सचिव सहित चार कोलोनाईजर्स को अवमानना के लिये कारण बताआे नोटिस जारी कियेगये है
न्यायाधीश ज्ञानसुधा मिश्र एवं न्यायाधीश चतराराम की खंडपीठ ने यह आदेश मित्र नगर गृह निर्माण सहकारी समिति की अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद दिये1 याचिका में न्यायालय को बताया गया कि हाईकोर्ट ने 9 अप्रेल 03 को पृथ्वीराज नगर इलाके में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक लगा रखी है किन्तु कोलोनाईजर विजय यादव. राजीव. नरेश यादव एवं लाली यादव ने गोकुलपुरा जोन के अशोक नगर विस्तार कालोनी कालावाड रोड.ोटवाडा में भू खंड काटने के बाद हरे भरे वृक्षों को धराशायी कर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया
इसकी शिकायत कालोनी वासियों ने अभिकरण से की1 जे डी ए नेनोटिस जारी करके निर्माण कार्य रोकने को कहा1 अभिकरण ने कलेक्टरसे भी निर्माण कार्य रूकवाने के लिये पुलिस दल की मांग की किन्तुकलेक्टर ने पुलिस व्यवस्था उपलब्ध नहीं करवाई
उधर निर्माण कार्य पूरा करवा लिया गया1 तत्पश्चात अधिवक्तासुदेश बंसल के जरिये इन कालोनाईजर्स को अवमानना का कानूनीनोटिस भेजा गया1 इस नोटिस की अनदेखी पर अवमानना याचिका पेशकी गई
इसी खंडपीठ ने पृथ्वीराज नगर योजना से संबद्ध गजसिंहपुरा में होरहे निर्माण कार्य को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त सचिवसहित पुलिस थाना मालवीयनगर के थानाप्रभारी को भी अवमानना केलिये कारण बताआे नोटिस जारी कर के स्पष्टीकरण मांगा है
श्रीमती ज्ञानसुधा ने प्रार्थी जगदीप सिंह की अवमानना याचिका कीसुनवाई के बाद न्यायालय ने तीन निर्माणकर्ताओं को भी अवमानान केनोटिस जारी किये हैं1 गजसिंहपुरा में भी अदालती रोक के बावजूदधडल्ले से निर्माण कार्य चल रहा था
सं.संजीव.प्रभु 2223वार्ता