हरियाणा में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याणार्थ 173 करोड़ रूपए
चंडीगढ 26 अक्तूबर.वार्ता. हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों और पिछडे वगोर्ं के कल्याण हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान 173.51 करोड रूपए की राशि निर्धारित की है
समाज कल्याण मंत्री करतार देवी ने आज यहां बताया कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लोगों तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे समाज के सभी वगोर्ं की विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी के अवसर पर 15 हजार पए का अनुदान दिया जा रहा है1 इसी प्रकार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे समाज के अन्य वगों के लोगों को उनकी बेटियों की शादी के अवसर पर 5100 रूपए की राशि दी जाती है1 उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 20.83 करोड रूपए का प्रावधान किया है जबकि गत वर्ष इस योजना के अंतर्गत 22.26 लाख रूपए खर्च किये गये थे
मंत्री ने कहा कि इसी प्रकार सरकार ने मकानों के निर्माण के लिये आवास सब्सिडी दस पए से बढाकर 50 हजार रूपए की है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों और विमुक्त जाति के लोगों को मकान की मरम्मत के लिये दस हजार रूपए का अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है1 चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना केअंतर्गत 10 करोड़ रूपए की राशि निर्धारित की गयी है1 उन्होंने कहा कि अंतर्रजातीय विवाह के लिये प्रोत्साहन राशि 25 हजार रूपए से बढाकर 50 हजार रूपए की गयी है1 जो व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाना चाहता है वह .पति या पत्नी. अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो और राज्य का स्थायी निवासी हो
रमेश सत्या मनोरंजन 205
वार्ता.