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शर्मा की याचिका पर जल्द सुनवायी से न्यायालय का इन्कार
नयी दिल्ली 26 अक्टूबर.वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने बहुचर्चित नैना साहनी हत्या कांड मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए सुशील शर्मा की याचिका पर जल्द सुनवायी से आज इन्कार कर दिया1 सुशील शर्मा को निचली अदालत नेे मौत की सजा सुनायी है
मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन.न्यायमूर्ति आर वी रवीन्द्रन और न्यायमूर्ति वीएस सिरपुरकर ने शर्मा के वकील को आदेश दिया कि वह जल्द सुनवायी के लिए उनके मुवक्किल की याचिका दीपावली के बाद दायर करे ताकि उसकी सुनवायी के लिए कोई निश्चित तिथि तय की जा सके
शर्मा 1995 से ही जेल में है1 दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा शर्मा को सुनायी गयी मौत की सजा को जहां बरकरार रखा वहीं उच्चतम न्यायालय ने इसके खिलाफ् की गयी अपील पर सुनवायी पूरी होने तक उस पर रोक लगा दी थी
मधूलिका संजीव मनोरंजन 224
वार्ता.
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