अयोध्या मामले में टी.पी.वर्मा की अर्जी खारिज
लखनऊ 26 अक्टूबर .वार्ता. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ स्थित विशेष पूर्ण पीठ ने रामजन्म भूमि.बाबरी मस्जिद मामले केदीवानी मुकदमें में वादी भगवान श्रीराम लला विराजमान की आेर सेपैरवी करने लिए अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति कमलेश्वर नाथ को न्यायमित्रनियुक्त किये जाने सम्बंधी अर्जी को आज खारिज कर दिया
विशेष पूर्णपीठ के न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम ् न्यायमूर्ति डी.वी.शर्मा तथा न्यायमूर्ति आे.पी. श्रीवास्तव के समक्ष डा. टी.पी. वर्मा नेअर्जी देकर कहा कि वह इस मुकदमें के पक्षकार भगवान श्रीराम केन्यायमित्र की हैसियत से पैरवी कर रहे हैं 1 अर्जी में डा. टी.पी. वर्मा नेकहा है कि वह पिछले एक साल से बीमार हैं लिहाजा उनकी जगहअवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति कमलेश्वर नाथ को वादी का न्यायमित्र बनानेकी अनुमति दी जाए 1 विशेष पूर्णपीठ के समक्ष अर्जी का विरोध करते हुए विपक्षी निमोहीअखाडा एवं सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा कि इस अर्जी के समर्थन मेंडा. टी.पी. वर्मा की बीमारी सम्बंधी प्रमाण पत्र पस्तुत नहीं किया गया1 विशेष पीठ ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अर्जी खारिज कर दी है
सं.सत्या.प्रभु 210
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