अमिताभ को भूदान का अधिकार नहीः हाई कोर्ट
लखनऊ, 24 अक्टूबरः फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ग्रामसमाज की जमीन के आवंटन के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर याचिका पर सुनवाई में आज राज्य सरकार ने कहा कि अमिताभ संबंधित जमीन पर मालिकाना हक नहीं रखते लिहाजा उन्हें उस भूमि को दान करने का कोई अधिकार नहीं है.
न्यायमूर्ति ए.एन.वर्मा की एकल पीठ के समक्ष राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए मुख्य स्थायी अधिवक्ता देवेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि अमिताभ बच्चन ने बाराबंकी जिले के दौलतपुर गांव में ग्रामसभा की जमीन पर मालिकाना हक के संबंध में अदालत में कोई भी साक्ष्य या दस्तावेज दाखिल नहीं किया है इसलिए जमीन पर उनका स्वामित्व साबित नहीं होता है लिहाजा वह उस भूमि को दान नहीं कर सकते.
अदालत इस मामले की अगली सुनवाई पांच नवम्बर को करेगी मामले की गत नौ अक्टूबर को हुई सुनवाई में अमिताभ बच्चन की ओर से पीठ के समक्ष दाखिल किए गए शपथपत्र में कहा गया था कि अगर उनके खिलाफ कोई आपराधिक, दीवानी अथवा राजस्व संबंधी कार्रवाई न की जाए तो वह जमीन पर अपना दावा छोड़ देंगे.