उच्चन्यायालय ने अखण्डप्रताप की जमानत पर लगाई रोक
नयी दिल्ली 22अक्टूबर .वार्ता. दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव तथा भ्रष्टाचार के मामलों में अभियुक्त अखण्ड प्रताप सिंह को निचली अदालत से मिली जमानत पर आज रोक लगा दी
न्यायमूर्ति वी बी गुप्ता ने पूर्व नौकरशाह अखण्ड प्रताप को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत के बाद तिहाड जेल से रिहा करने के आदेश पर रोक लगा दी1 केन्द्रीय जांच ब्यूरो .सीबीआई. की और से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पी सी मल्होत्रा ने उच्च न्यायालय के समक्ष निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती दी थी
श्री मल्होत्रा ने न्यायालय के समय दलील दी थी कि चूंकि अभी मामले की जांच जारी है और अखण्ड प्रताप शीर्ष पदों पर रह चुके हैं इसलिए मामले की जांच को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं1 श्री मल्होत्रा ने न्यायालय से जमानत पर रोक लगाने की मांग की थी
गौरतलब है कि अखण्ड प्रताप के खिलाफ वर्ष 2005 में भ्रष्टाचार के कई मामले दर्ज हुए थे1 उन पर आरोप है कि दिल्ली. उत्तरप्रदेश तथा उत्तराखंड में उन्होंने पांच करोड पये मूल्य की 84 अचल संपत्तियां बनाई थी1 इसके अलावा उनपर कई भ्रष्टाचार के कई अन्य मामले भी है
पंचानन.सत्या.संजीव.रमेश2019वार्ता