पूर्व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी को सजा
चेन्नई 18 अक्टूबर.वार्ता. केन्द्रीय जांच ब्यूरो.सीबीआई. की एक अदालत ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखने के मामले में एक पूर्व शीर्ष उत्पाद शुल्क अधिकारी. उसकी पत्नी और पिता को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है1 मदुरै में सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश ने तिरुचिरापल्ली के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पूर्व संयुक्त आयुक्त वी जयरामन. उसकी पत्नी वहीदा जयरामन और पिता पी वेलु को जेल और जुर्माने की सजा सुनायी1 जयरामन को तीन साल के सश्रम कारावास और पचास हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी गई जबकि उसकी पत्नी वहीदा और पिता वेलु पर एक.एक साल की बामशक्कत कैद और दस.दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया1 जयरामन के पास 1998 से 2006 के बीच तीन मकान. दो कार. सावधि जमा. शेयर और बैंकों में 60.02 लाख रुपए की जमा राशि का पता चला था1 ये चल अचल सम्पत्तियां जयरामन. उसकी पत्नी और पिता के नाम पर हासिल की गई थीं1 अजय अभिनव जगबीर2306वार्ता