मुशर्रफ के खिलाफ फैसले पर पाकिस्तान में लगेगा मार्शल लॉः.नियाजी
इस्लामाबाद, 17 अक्टूबरः पाकिस्तान के संसदीय मामलों के मंत्री शेर अफगान नियाजी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जनरल परवेज मुशर्रफ के राष्ट्रपति निर्वाचन के खिलाफ फैसला आने पर देश में मार्शल लॉ लगने की संभावना है.
जनरल मुशर्रफ के राष्ट्रपति निर्वाचन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित है जिन पर सुनवाई होनी है.सुप्रीम कोर्ट इस बिंदु पर सुनवाई करेगा कि गत छह अक्टूबर को राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके जनरल मुशर्रफ सेना की वर्दी में भी चुनाव लड़ने के योग्य थे या नहीं.
सुप्रीम कोर्ट की 11 सदस्यी बेंच जनरल मुशर्रफ की उम्मीदवारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगी. यह पुनर्विचार याचिकाएं एम एम ए प्रमुख काजी हुसैन अहमद,पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान तथा कई अन्य नेताओं ने दायर की है.
श्री नियाजी ने एक निजी टेलीविजन चैनल से कहा है कि राष्ट्रीय मेल मिलाप अध्यादेश एन आर ओ के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है क्योंकि यह नवनिर्मित अध्यादेश राजनीतिक मामलों में आम माफी के लिए है न कि भ्रष्टाचार और धन की धांधली के मामलों में.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस अध्यादेश को पूरी तरह नकार नही सकता. न्यायालय केवल उन्हीं प्रावधानों को समाप्त कर सकता है जिससे मानवाधिकार का उल्लंघन होने की आशंका है. उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश को संसद में मंजूरी आवश्यक मिलेगी.


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