अदालत वेतनमान तय नहीं कर सकती
नयी दिल्ली. 13 अक्टूबर. वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है. कि अदालतें कर्मचारियों के लिए वेतनमान तय नहीं कर सकती क्योंकि यह पूरी तरह से प्रशासनिक मामला है
न्यायमूति्र ए. के. माथुर और न्यायमूर्ति माकेडेय काटजू ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए कहा..वेतनमान तय करना और पद.बी. का वेतनमान बढाया या घटाया जाए. यह तय करना पूरी तरह से राज्य सरकार और अधिकारियों का मामला है1 न्यायपालिका को प्रशासनिक और विधायिका के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करने में संयम बरतना चाहिए
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एस.सी. चंद्र मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 16 सितंबर 2002 के फैसले और 19 जनवरी 2001 के न्यायाधिकरण के निर्णय उक्त विचारों के संदर्भ मेंं रद्द किए जाते हैं1 न्यायालय ने कहा कि अपील स्वीकार की जाती है
केंद्र और अन्य ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की थी1 उच्च न्यायालय ने इस मामले में लेखाकार महानिदेशक के कार्यालय में नियुक्त वरिष्ठ लेखाकारों का वेतनमान केंद्र सचिवालय के सहायकों के वेतनमानों के बराबर करने का निर्देश दिया था1 उच्चतम न्यायालय ने कल यह व्यवस्था देते हुए केंद्र तथा असम और मेघालय सरकार को इस अपील करने की अनुमति दे दी
सत्या. अजय नंद183
वार्ता