रेलवे में यूनियन चुनाव समिति को अवमाना मामले का नोटिस
नयी दिल्ली 13 अक्टूबर.वार्ता. रेलवे यूनियनों का पहली बार गुप्त मतदान कराने के लिए गठित काव समिति को रेल मजदूर यूनियन .आरएमयू. की अवमानना याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने समिति को नोटिस जारी किया है1 इस मामले पर अगली सुनवायी 21 नवंबर को होगी
हिंद मजदूर किसान पंचायत से सम्बद्ध आरएमयू क ी शिकायत है कि मतदान समिति केवल जोनल स्तर पर पंजीकृत यूनियनों को चुनाव में भाग का हक दे रही है जो अन्यायपूर्ण है1 आरएमयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जे पी मिश्रा द्वारा आज यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार उनकी यूनियन ने याचिका में न्यायालय को बताया है कि चुनाव के मानदण्ड निर्धारित करने के लिए दिल्ली में तीन अक्टूबर को बुलाई गयी बैठक में केवल तीन यूनियनों को बुलाया गया और आरएमयू को छोड दिया गया जबकि न्यायालय ने यूनियनों के चुनाव के मामले में पहले के अपने एक आदेश में स्पष्ट कहा है कि मानदंड निर्धारण में चारो यूनियनों को बुलाया जाएगा1 विज्ञप्ति में कहा गया है कि रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सी एल काव की अध्यक्षता में गठित इस समिति द्वारा जारी चुनाव के तौर तरीके पर अधिकतर गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों को आपत्ति थी पर समिति इन आपत्तियों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी1 उच्च न्यायलय ने कल जारी नोटिस में इस मामले में समिति के अध्यक्ष और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक कार्मिक से स्पष्टीकरण मांगा है1 मनोहर समरेन्द्र अजय जगबीर1542वार्ता