मायावती के खिलाफ मुकदमा नहीं: उच्चतम न्यायालय
नई दिल्ली, 10 अक्टूबरः उच्चतम न्यायालय ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें ताज कोरिडोर मामले में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाए जाने संबंधी राज्यपाल टी. वी. राजेस्वर के आदेश को चुनौती दी गई थी.
न्यायमूर्ति एस बी सिन्हा, न्यायमूर्ति एस.एच.कपाडिया और न्यायमूर्ति डी. के जैन की खंडपीठ ने राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली न्यायालय सलाहकार कृष्ण महाजन की याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया.
उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि राज्यपाल का यह आदेश 175 करोड़ रुपए वाले ताज कोरिडोर घोटाला मामले में सुश्री मायावती के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन है.
उल्लेखनीय है कि इस मामले में निचली अदालत ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई को राज्यपाल से अनुमति लेने को कहा था लेकिन राज्यपाल ने बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी थी.
उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ ने यह कह कर इस याचिका को खारिज कर दिया कि यह खंडपीठ पर्यावरण से जुडे मामलों पर सुनवाई करती है इसी आधार पर यह याचिका खारिज की जाती है.
इससे पहले इसी खंडपीठ ने सीबीआई को मामले के जांच अधिकारी की रिपोर्ट निचली अदालत में पेश करने को कहा था, जिसे यह तय करना था कि क्या सुश्री मायावती के खिलाफ प्रथम दृष्टया में मामला बनता है?
केन्द्र सरकार ने भी अटर्नी जनरल मिलन कुमार बनर्जी की राय जानने के बाद मामला बन्द करने का प्रयास किया था. उन्होंने कहा था कि बसपा अध्यक्ष के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है.
आज के इस फैसले से सुश्री मायावती को बहुत राहत मिली है क्योंकि अब यह मामला लगभग बन्द हो गया है. उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त. सीवीसी को मामले की जांच के लिए कहा था और उन्होंने यह भी कहा था कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत प्रथम दृष्टया उन पर मुकदमा चलाने का मामला बनता है.