फर्जी मुठभेड मामले में केन्द्र और गुजरात सरकार को नोटिस
नयी दिल्ली. 08 अक्टूबर. वार्ता. उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में फर्जी मुठभेड की 21 घटनाओंं की जांच के लिए अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्स के पूर्व संपादक बी जी वर्गीज की याचिका पर आज केन्द्र और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किए
श्री वर्गीज के वकील ने मुख्य न्यायाधीश के जी बालाकृष्णन. न्यायमूर्ति आर वी रवीन्द्रन और न्यायमूर्ति वी एस सिरपुरकर की पीठ को बताया कि गुजरात सरकार ने राज्य विधानसभा मेंं स्वीकार किया था कि वर्ष 2003 और 2004 के दौरान राज्य में फर्जी मुठभेड के 21 मामले सामने आए1 याचिका में पीडितों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने का आग्रह भी किया गया है
याचिकाकर्ता ने इन हत्याओं के जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने तथा पुलिस हिरासत एवं मुठभेड के सभी मामलों की जवाबदेही तय करने का आग्रह किया है1 इसके लिए मानवाधिकार आयोग के साथ विचार विमर्श करके एक नीति बनाने की बात भी कही गई है
भारतीय प्रेस परिषद के सदसय रहे याचिकाकर्ता के अनुसार उस दौरान मुठभेडों में मारे गए लोगों की उम्र 22 से 37 वर्ष के बीच थी और यह भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि क्या उनके परिजनों को इस बात का पता है कि उनके साथ क्या हुआ
मुठभेड में मारे गए छह लोग पुलिस हिरासत में थे इसी वजह से इन हत्याओं के तौर तरीकों की जांच किए जाने की जरुरत है
जितन्द्र.नीलिमा.समरेन्द्र नंद1552 वार्ता