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प्रसार भारती कानून में संशोधन की संभावना

By Staff
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नयी दिल्ली.05अक्तूबर.वार्ता1सरकार ने आज निर्णय लिया कि देश की एकमात्र राष्ट्रीय प्रसारण संस्था.प्रसार भारती.के तकरीबन 40 हजार कर्मचारियों को केन्द्र सरकार से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें केंदद्रसरकार की तरह शिक्षा.स्वास्थ्य .पेंशन और आवास सुविधाएं भी मिलेंगी

सूचना एंव प्रसारण मंत्री पि्रय रंजन दासमुंशी ने प्रसार भारती के कर्मचारियों का दर्जा तय करने के मुद्दे पर मंत्री समूह की बैठक में हिस्सा लेने के बाद यहां यूनीवार्ता से कहा ..हम जल्द ही यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष पेश करेंगे1 हमने आज की बैठक में इस बारे में कुछ बहुत ही अच्छे फ्ैसले लिए है ..

उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पडी तो इसके लिए प्रसार भारती कानून में संशोधन भी किया जा सकता है

श्री दासमुंशी ने कहा कि बैठक में यह फ्ैसला भी लिया गया है कि प्रसार भारती से सेवानिवृत होन ेवाले कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान ही पेंशन सुविधा दी जाएगी लेकिन इसके लिए प्रसार भारती कानून की धारा 37 ए में संशोधन की जरूरत होगी

प्रसार भारती के कर्मचारी अपना दर्जा निर्धारित किए जाने के बारे में 1990 से ही आंदोलन कर रहे हैं 1प्रसार भारती कानून इसी वर्ष से लागू हुआ था

मधूलिका.अभिनव.संजीव.ति्रपाठी1945 वार्ता

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