सती घटना को लेकर ग्राम पंचायत पर लगाया गया प्रतिबंध
अनुचित . न्यायालय जबलपुर ् 05 अक्टूबर.वार्ता.मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पन्ना जिले में करीब पांच वर्ष पूर्व हुई सती की घटना के संबंध में तत्कालीन सरकार द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत पर लगाये गये प्रतिबंधों को असंवैधानिक एवं अनुचित मानते हुए उन्हें खारिज कर दिया है
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनंग कुमार पटनायक क ी अध्यक्षता वाली पूर्ण खंडपीठ के न्यायाधीश एस.एस.ा एवं न्यायाधीश अभय सप्रे ने पन्ना जिले के पटना तमोली गांव के आनंदीलाल चौरसिया एवं शंकर प्रसाद चौरसिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने के पश्चात आज जारी किये आदेश में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लागये गये प्रतिबंधों को असंवैधानिक ्गैरकानूनी एवं अनुचित मानते हुए सभी प्रतिबंधों को खारिज कर दिया
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नमन नागरथ ने न्यायालय को बताया कि छह अगस्त 2002 को गांव की श्रीमती कुट्टी बाई सेन ने अपने पति मुल्लु सेन की चिता पर पूजन पाठ करने के बाद पूरे गांव के सामने सती हो गई थी 1 इस मामले में कांग्रेस शासित राज्य सरकार ने आनन.फानन में कैबिनेट की बैठक बुलाकर पूरे गांव को दोषी ठहराते हुए इस गांव से संबंधित ग्राम पंचायत को दंड स्वरूप विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर रोक लगाने का निर्णय लिया था1 घोलप.सत्या.ति्रपाठी2137 जारी वार्ता