न्यास के अध्यक्ष सहित पांच के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच के आदेश
दिये जोधपुर 05 अक्टूबर .वार्ता. राजस्थान में जोधपुर शहर की मिल्कमैन कालोनी के पास रातो रात नियम विरूद्ध जमीन का नियमन कर अपने चहेतों के नाम पट्टे जारी करने के बडे मामले में आज अदालत ने नगर सुधार न्यास अध्यक्ष राजेन्द्र गहलोत एवं पूर्व सचिव पी आर पंडित सहित पांच लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश दिये हैं
जोधपुर भ्रष्टाचार निवारण मामलात अदालत के न्यायाधीश रणजीत सिंह कंग ने खातेदार विवेकसिंह गहलोत एवं अन्य आठ की आेर से पेश इस्तगासे पर सुनवाई करते हुये आदेश दिये है
इस्तगासा कर्ताओं की आेर से अधिवक्ता विनोद शर्मा ने अदालत को बताया कि गत दिनों न्यास अध्यक्ष सचिव तथा अन्य अधिकारियों ने मिलीभगत कर मिल्कमैन कालोनी के पास नियम विरूद्ध रातोरात जमीन का नियमन कर करीब 166 पट्टे अपने चहेतों के नाम जारी कर दिये
इसकी कोई सार्वजनिक सूचना के साथ खातेदारी को सूचित नहीं किया इसके अलावा एक व्यक्ति के नाम एक ही पट्टा जारी करने का नियम है लेकिन यहां एक ही परिवार के दस या फिर एक व्यक्ति के नाम एक से अधिक पट्टे जारी किये गये हैं
इस्तगासे में कहा गया कि इस जमीन की वर्तमान में कीमत 1500 रूपये प्रतिवर्ग गज चल रही है लेकिन न्यास ने इसका नियमन 490 एवं 500 रूपये के हिसाब से कर करोडों रूपये के राजस्व की हानि पहुंचाई है1 नियमन की गई जमीन का पूर्व में खातेदार द्वारा रजिस्ट्री सुदा बेचान किया हुआ है1 इस पर सवोच्च न्यायालय की लेक होने के बावजूद न्यास ने इसका नियमन कर दिया
अदालत ने इस पर सुनवाई कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सीआरपीसी की धारा 156 तीन के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यास अध्यक्ष सचिव उपनगर नियोजक एवं अन्य दो अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के आदेश दिये हैं1 तेज .सत्या महेंद्र2208 वार्ता