पांच को आजीवन कारावास ् तेरह बरी
चू 05 अक्टूबर .वार्ता. राजस्थान में चू के जिला एवं सेशन न्यायाधीश गंगासिंह शेखावत ने करीब पांच साल पूर्व सरदारशहर के दूलरासर गांव में राजपूत समाज के दो पक्षों में हुये बलवे और हत्या के बहुचर्चित मुकदमें में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
न्यायाधीश ने बलवा और हत्या के मामले में दोषी मानते हुए खिवसिंह ् रोहिताश सिंह ् रणजीत सिंह ् नथूराम तथा हनुमान सिंह को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को पांचपांच सौ पये के जुर्माने की सजा सुनाई है 1 जबकि जगमाल सिंह ्खीवांराम ् रफीक ् सुमेरसिंह ् गणेश ् चन्द्राराम ् नन्दराम ् कु श्लाराम ् भूराराम ् धर्मपाल ् बन्ने सिंह ् श्यामलाल तथा राजपाल सिंह को बरी कर दिया है 1 प्राप्त जानकारी के अनुसार चू जिले के सरदारशहर थाना के दुलरासर गांव में 20 जून 2000 को महावीर सिंह राजपूत ने पुलिस में पर्चा बयान किया कि उसके गांव के सिसोदिया राजपूतो के साथ पिछली होली के समय चंग बजाने तथा ूार जी महाराज की जमीन के मामले को लेकर राजपूत समाज के आरोपी पक्ष से रंजिश चल रही है 1 घटना के समय महावीर सिंह और दशरथ सिंह सरदारशहर जाने के लिए रेल्वे स्टेशन जा रहे थे 1 उसी वक्त रामदेवजी मंदिर के पास बने चबूतरा के पास पहले से छिपे हुए आरोपीगण ने मु पर और मेरे साथियों पर लाठियों से हमला किया और मारपीट की 1 सिसोदिया पार्टी के अन्य लोग भी हाथों में लाठियां ् भाले ् बर्छिया आदि हत्यारों सहित आये दूसरी तरफ हमारी तरफ से काफी तादाद में लोग वहां पहुंच गये 1 रोहिताश सिंह के हाथ में बन्दूक थी जिसने गोलियां चलायी 1 मुे तथा काफी लोगो के चोटे आयी इस घटना में जीवराज सिंह की मृत्यु हो गई 1 व बाकी लोगो के गंभीर चोटे आयी 1 पुलिस ने पर्चा बयान के आधार पर आरोपीगण को गिरफ्तार किया बाद में अदालत में चालान पेश कर दिया 1 बात सुनवाई व विचारण चू के जिला एवं सेशन न्यायाधीश गंगासिंह शेखावत ने पांच व्यक्तियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई
जबकि तेरह जनों को बरी कर दिया 1 इसी घटना के एक दूसरे मुकदमें में जो आरोपीगण ने परिवादी व अन्य के विद्ध दर्ज करवाया गया था
उसमें 10 लोगों को न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया
सं.सत्या महेंद्र2030 वार्ता