सैनी के हमलावरों की फर्जी मुठभेड़ की सीबीआई जांच के आदेश
चंडीगढ़ 05 अक्तूबर.वार्ता. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो.सीबीआई. से आज कहा कि वह जांच करे कि 1991 में चंडीगढ़ जिला पुलिस प्रमुख सुमेद सिंह सैनी की हत्या का प्रयास करने वाले और कथित तौर पर फरार तीन हमलावरों को क्या फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया था1 न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस.गिल और न्यायमूर्ति ए.एन.जिंदल की खंडपीठ ने सीबीआई को यह भी आदेश दिया कि अगर यह फर्जी मुठभेड़ का मामला है तो वह इसके लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करे 1 उल्लेखनीय है कि श्री सुमेद सिंह सैनी इस समय पंजाब सतर्कता ब्यूरो प्रमुख हैं 1 खंडपीठ ने यह आदेश आज दविंदर पाल सिंह भुल्लर द्वारा दर्ज मामले की पुन: सुनवाई शुरू होने पर दिया1 भुल्लर को पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पर हुए एक जानलेवा हमले में मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है और वह इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है1 उक्त मामले में फरार घोषति किए गए युवक बलवंत सिंह मुलतानी . नवनीत सिंह और मंजीत सिंह हैं1 भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी डी.एस.मुलतानी और अदालत में हलफनामा दायर कर आरोप लगाया कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पुत्र की पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी है
सं.रमेश.सत्या लखमी2106 वार्ता