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UP : ग्रेडिंग सिस्टम से होगी 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती

By Rajeevkumar Singh
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इलाहाबाद । यूपी में शुरू हुई 2016 की 12,460 पदों वाली सहायक अध्यापक भर्ती ग्रेडिंग सिस्टम से होगी । हाईस्कूल, इंटर, स्नातक व बीटीसी के प्राप्ताकों पर अभ्यार्थी को ग्रेड मिलेगा। ग्रेडिंग के आधार पर ही मेरिट बनेगी और अभ्यार्थी का चयन किया जायेगा। इस बाबत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी अपनी सहमति दे दी है और बीटीसी 2013 के अभ्यर्थियों द्वारा ग्रेडिंग सिस्टम के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने ग्रेडिंग सिस्टम के विरुद्ध दी गई अपीलो के केवल भर्ती प्रक्रिया उलझाने वाला माना और परीक्षा प्राधिकारी को निर्णय लेने की छूट देते हुये कहा कि शिक्षकों की भारी कमी है और इसलिए भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।

Teachers recruitment by grading system in Uttar Pradesh

क्या है मामला
उत्तर प्रदेश में 15 दिसंबर 2016 को 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती शुरू हुई थी। यह भर्ती 15 वें संशोधन के तहत यानी गुणवत्ता अंक के आधार होनी थी। इसमे हाईस्कूल, इंटर, स्नातक व बीटीसी के प्राप्ताकों के आधार पर अभ्यार्थी को ग्रेड मिलता और मेरिट बनती। लेकिन, यूपी में योगी सरकार आने के बाद भर्ती प्रक्रिया ठप हो गई और जब अब यह फिर से शुरू हुई तो 2013 बैच के बीटीसी धारकों ने इस पर आपत्ति जताते हुये हाईकोर्ट में ग्रेडिंग सिस्टम को चैलेंज किया था। जिस पर अब हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है।

क्या थी आपत्ति
दरअसल बीटीसी 2012 बैच तक प्राप्ताकों के आधार अभ्यार्थी की श्रेणी निर्धारित होती थी, इन्हे प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी मिलती थी और मौजूदा ग्रेडिंग सिस्टम भी इसी आधार पर तय होना है। लेकिन, बीटीसी 2013 बैच से प्राप्ताकों के आधार पर श्रेणी निर्धारण नहीं हुआ। बल्कि ए, बी व सी ग्रेड के आधार पर अंक दिए गये। अभ्यार्थी इसी बात पर आपत्ति कर रहे थे।

कोर्ट ने क्या कहा
याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने करते हुये यह स्पष्ट किया कि 2013 बैच वाले अभ्यार्थी के अंकों से स्पष्ट है कि कितने अंकों पर कौन सी ग्रेड दी गई है। इन अंकों के आधार पर तो डिवीजन तय की जा सकती है। ऐसे में यह कारण ग्रेडिंग सिस्टम खत्म करने के लिए सही नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि लिखित व प्रयोगात्मक परीक्षा के अंक प्रतिशत में तुलना पर कुछ कठिनाई होगी, लेकिन तब परीक्षा प्राधिकारी फैसला करेंगे कोर्ट नहीं। फिलहाल हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है।

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English summary
Teachers recruitment by grading system in Uttar Pradesh
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