UPSC प्रतियोगियों को क्या मिलेगी उम्र में छूट, SC ने केंद्र से पूछी ये बात
नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय तक देश में लॉकडाउन रहा और तमाम कोचिंग, स्कूल व अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहे, जिसकी वजह से छात्रों की पढ़ाई काफी बाधित हुई। ऐस में जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक है उनके लिए एक साल काफी अहम होता है, लिहाजा ये उम्मीदवार मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक अतिरिक्त वर्ष की छूट दी जाए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को वह एक साल की उम्र में छूट देगी जिनके पास आखिरी साल बचा था। बता दें कि एक साल की उम्र में छूट को लेकर पिछले अक्टूबर माह में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें एक और अतिरिक्त मौका दिया जाए क्योंकि महामारी के चलते उनका एक वर्ष बेकार चला गया है।
इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बाबत पूछा है। बता दें कि 2020 अक्टूबर माह में सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जिन प्रतियोगियों ने याचिका दायर की है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह केंद्र को निर्देश देकि उन्हें सिविल सेवा की परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिया जाए क्योंकि कोरोना के चलते उनकी तैयारी प्रभावित हुई और इनका एक मौका व्यर्थ चला गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी इस याचिका की सुनवाई कर रही है। बेंच ने केंद्र की ओर से कोर्ट में पेश हुए अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि कोरोना के चलते असाधारण स्थिति पैदा हुई, लिहाजा प्रशासन को इस स्थिति में सख्त नहीं होना चाहिए।