जम्मू-कश्मीर में नौकरी पाना हुआ आसान, सरकारी ने किया इस नए नियम का ऐलान
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्ज खत्म किए जाने के करीब आठ महीने बाद केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में डोमिसाइल लागू कर दिया है। नियम के मुताबिक जो भी शख्स बीते 15 साल से यहां रह रहा है, वह इसका हकदार होगा। जिन बच्चों ने सात साल तक केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की है और 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है, वो भी जम्मू-कश्मीर का डोमिसाइल ले सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें सरकारी नौकरियां भी मिलेंगी।
138 अधिनियमों में संशोधन की घोषणा
बुधवार को एक गजट अधिसूचना जारी कर जम्मू-कश्मीर के 138 अधिनियमों में कुछ संशोधन करने की घोषणा की गई। इनमें ग्रुप-4 तक की नौकरियां सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासियों के लिए संरक्षित रखना भी शामिल है। अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने से पहले केवल पूर्ववर्ती राज्य के स्थायी निवासी माने जाने वाले लोग ही राज्य सरकार में नौकरी पा सकते थे।
ग्रुप-4 पुलिस में कांस्टेबल के पद के बराबर
नए कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति ग्रुप-4 तक (25,500 रुपये से अधिक के वेतनमान) वाले पद पर नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह जम्मू-कश्मीर का निवासी ना हो। ग्रुप-4 पुलिस में कांस्टेबल के पद के बराबर है। यानी नए संशोधन में ग्रुप-4 तक सरकारी नौकरियों को यहां के निवासियों के लिए ही आरक्षित किया गया है। साथ ही उन सभी प्रवासियों को भी शामिल किया गया है जो इस पूर्ववर्ती राज्य के राहत व पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी) द्वारा रजिस्टर किए जा चुके हैं। लोग अपने इलाके के तहसीलदार से मूल निवासी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं।
ये लोग माने जाएंगे निवासी
नए नियम के अनुसार, केंद्र सरकार के अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी और केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वैधानिक निकाय के अधिकारी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अधिकारी और केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान, जिन्होंने 10 वर्षों की कुल अवधि के लिए जम्मू और कश्मीर में सेवा की है उनके बच्चों को भी इस श्रेणी में रखा जाएगा। नए कानून के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में 15 साल तक रहने वाला कोई भी व्यक्ति अब यहां का निवासी माना जाएगा।
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