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बदल गए हैं यूपी पुलिस भर्ती के नियम, बेरोजगार युवा ध्यान दें

यूपी में सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया में बदलाव, लिखित परीक्षा को पास करना होगा, पहले चरण में 35000 सिपाहियों की होगी भर्ती

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के नियमों बड़ा बदलाव किया है। एक बार फिर से सिपाही भर्ती में आवेदकों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी। मंगलवार को एक बार फिर से आवेदकों को लिखित परीक्षा को पास करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले अखिलेश सरकार ने इस प्रक्रिया को खत्म कर दिया था।

अब देनी होगी परीक्षा

अब देनी होगी परीक्षा

सिपाही भर्ती प्रक्रिया में आवेदकों को पहले लिखित परीक्षा पास करनी होगी, जिसके बाद आवेदकों को शारीरिक दक्षता को पास करना होगा। मायावती सरकार ने पुलिस भर्ती बोर्ड की स्थापना की थी, जब वह 2007 में सत्ता में थीं। उन्होंने प्रावधान किया था कि सिपाही के पद के लिए आवेदकों को शारीरिक दक्षता के पास दौड़ में हिस्सा लेना होगा, जिसके बाद उन्हें परीक्षा पास करनी होगी, तब जाकर उन्हें नौकरी मिलेगी।

पहले भी हुआ था बदलाव

पहले भी हुआ था बदलाव

लेकिन इस प्रक्रिया को आने वाले समय में बदला गया, अब अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट से पहले लिखित परीक्षा को पास करना होगा। अखिलेश सरकार ने इसमें बदलाव हुआ था, जिसके अनुसार अभ्यर्थियों मेरिट लिस्ट के आधार पर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, अभ्यर्थियों की 10वीं और 12वीं के अंकों को आधार बनाया जाएगा। जिसके बाद अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की बजाए 4.8 किलोमीटर की दौड़ को पास करना होगा, जबकि महिलाओं के लिए यह दौड़ 2.8 किलोमीटर रखी गई।

दौड़ की समयसीमा कम की गई

दौड़ की समयसीमा कम की गई

योगी सरकार ने ऐलान किया है कि अब अभ्यर्थियों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पास करनी होगी, जबकि महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर तक दौड़ना होगा। जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा 300 नंबर की होगी, जबकि गलत जवाब के लिए निगेटिव मार्किंग भी होगी। गृहमंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार एक लाख सिपाहियों की जगह खाली है, पहले दौर की भर्ती में 35000 सिपाहियों की भर्ती की जाएगी।

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English summary
Norms of police constable changed in Uttar Pradesh written exam mandatory Now written exam is mandatory to get the job.
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