क्विक अलर्ट के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
For Daily Alerts
Oneindia App Download

NEET: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, CBSE के नोटिफिकेशन पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट 2018 के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। मेडिकल आवेदकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और चंदर शेखर ने ये रोक लगाई।

Google Oneindia News

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट 2018 के नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। मेडिकल आवेदकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और चंदर शेखर ने ये रोक लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट में मेडिकल उम्मीदवारों ने नीट में बैठने के लिए तय आयु सीमा और बाकी कुछ नियमों के खिलाफ याचिका डाली थी। बता दें कि नीट के सख्त नियमों के कारण कई उम्मीदवार परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे हैं।

NEET

मेडिकल के लिए होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के लिए हाल ही में सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के तहत ओपन स्कूल से पढ़े छात्र, 11-12वीं पास करने में दो साल से अधिक का समय लगाने वाले छात्र, बायोलॉजी को अतिरिक्त सब्जेक्ट लेने वाले और प्राइवेट पढ़ाई करने वाले छात्र नीट की परीक्षा में नहीं बैठ सकते।

इन नियमों के खिलाफ कई मेडिकल उम्मीदवारों ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। कोर्ट ने सीबीएसई के उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है जिसमें आवेदन करने के लिए जनरल कैटेगरी की अधिकतम आयु 25 वर्ष और अनारक्षित कैटेगरी के लिए 30 वर्ष तय की गई है। कोर्ट ने फैसले के साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि अभी भले सभी उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परीक्षा में बैठ सकते हैं।

कोर्ट ने ये भी कहा कि परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए ओपन स्कूल या प्राइवेट तौर पर पढ़ाई की है, उनका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संबंधित होना जरूरी है। कोर्ट ने कहाा है कि अंतरिम आदेश 6 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख तक जारी रहेगा। नेशनल एलीजीबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के जरिये छात्रों को देश के मेडिकल कॉलेजों में MBBS कोर्स में एडमिशन मिलता है। केवल AIIMS और JIPMER ऐसे संस्थान हैं जो अपनी प्रवेश परीक्षा खुद आयोजित कराते हैं।

ये भी पढ़ें: CBSE ने NEET की परीक्षा में अनिवार्य किया आधार कार्ड, केवल इन राज्यों को छूट

Comments
English summary
NEET 2018: Delhi High Court Stays CBSE Notification On Upper Age Limit And Other Eligibility Criteria.
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X