झारखंड में नौकरी के सुनहरा अवसर, चौकीदारों की भर्ती के लिए नियमावली का गजट जारी, जानें पूरा विवरण
रांची। चौकीदार संवर्ग की भर्ती, सेवा शर्तों और प्रोन्नति से संबंधित नियमावली को झारखंड के राज्यपाल और गृह विभाग ने स्वीकृति देने के बाद सात साल पहले जारी की गई अधिसूचना का गजट सात साल बाद यानि 13 अप्रैल 2022 को जारी किया गया है। इस नियमावली को झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 कहा गया है। इसमें कहा गया है कि गजट में प्रकाशन की तिथि से यह नियमावली लागू होगा।

इस नियमावली के मुताबिक राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति की अनुशंसा उपायुक्त की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी। इस कमेटी में वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला के सभी अनुमंडलीय पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी व उपायुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे।
नियमावली के तहत चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम झारखंड राज्य के शिक्षण संस्थानों से 10वीं पास होना होगा। इसके अलावा न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्रसीमा के संबंध में समय-समय पर निर्धारित उम्रसीमा संबंधी प्रावधान लागू होंगे। चौकीदार पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी व साइकिल चलाने का ज्ञान जरूरी होगा।
727
औद्योगिक
प्रशिक्षण
अफसर
होंगे
नियुक्त
झारखंड
राज्य
कर्मचारी
चयन
आयोग
की
ओर
से
झारखंड
औद्योगिक
प्रशिक्षण
अधिकारी
प्रतियोगिता
परीक्षा-2022
के
लिए
प्रक्रिया
शुरू
कर
दी
गयी
है।
बैकलॉग
व
नियमित
रिक्ति
के
727
पदों
पर
नियुक्ति
के
लिए
मंगलवार
से
ऑनलाइन
आवेदन
जमा
होना
शुरू
हो
गया।
इच्छुक
अभ्यर्थी
18
मई
की
मध्य
रात्रि
तक
ऑनलाइन
आवेदन
जमा
कर
सकेंगे।
परीक्षा
शुल्क
भुगतान
की
अंतिम
तिथि
20
मई
की
मध्य
रात्रि
तय
की
गयी
है।
झारखंड
रोपवे
हादसे
के
बाद
बिहार
सरकार
अलर्ट,
सेफ्टी
रिपोर्ट
में
हुआ
हैरतअंगेज़
ख़ुलासा