बिहार सरकार करेगी 1 लाख प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति, ऐसे करें आवेदन
नई दिल्ली। बिहार सरकार राज्य के 71 हजार स्कूलों में एक लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। पंचायत और प्रखंड सहित विभिन्न प्रारंभिक नियोजन इकाइयों के माध्यम से बहाली की प्रकिया 25 जुलाई से शुरू होगी। शुक्रवार को प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया गया। राज्य सरकार ने चार साल बाद प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन का फैसला किया है।
ये है पूरा कार्यक्रम
शुक्रवार को उप-सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 26 अगस्त से 25 सितम्बर तक अभ्यर्थी नियोजन इकाइयों में आवेदन करेंगे। मेधा सूची 26 सितंबर से बननी शुरू हो जाएगी। 21 अक्टूबर को मेधा सूची का प्रकाशन होगा। इसपर आपत्तियां मांगी जाएंगी और उनका निराकरण 11 नवंबर तक होगा। 30 नवम्बर से 7 दिसम्बर के बीच प्रमाण पत्रों का मिलान के बाद चयन सूची बनेगी। नियोजन इकाइयां 9 से 12 दिसम्बर के बीच नियोजन पत्र बांट देंगी।
पदों के लिए शैक्षिक योग्यता
प्रारंभिक कक्षाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है। टीईटी-1 उत्तीर्ण होना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के मुताबिक शिक्षा स्नातक नियुक्ति के योग्य माने जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा में छह माह का ब्रिज कोर्स आवश्यक होगा। मध्य विद्यालयों विषय विशेष में स्नातक, टीईटी-2 उत्तीर्ण होने के साथ बीएड की डिग्री अनिवार्य है।
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इनको भी मिलेगा मौका
नियोजन में 2012 और 2017 में टीईटी उत्तीर्ण 1,11,484 अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग ने 2012 में टीईटी उत्तीर्ण 65,984 अभ्यर्थियों की वैद्यता 14 मई 2021 तक बढ़ा दी है। नियोजन के लिए शिक्षकों के पदों की गणना प्राथमिक कक्षाओं वर्ग एक से पांच और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 6 से 8 तक के लिए होगी।
राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पूर्व के नियोजित शिक्षक, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों, वे भी दूसरी नियोजन इकाई में अपने नियोजन के लिए आवेदन कर सकेंगे, लेकिन उन्हें नियोजन पदाधिकारी की अनुमति से आवेदन देना होगा।
महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण
महिलाओं को 50 प्रतिशत और गरीब सवर्णों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। दिव्यांजनों को 4 प्रतिशत और स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती नतिनी को 2 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। एससी एसटी, पिछड़ा व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमानुसार आरक्षण मिलेगा।
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