Fact Check: दूरसंचार विभाग लोगों को अपनी जमीन पर दे रहा मोबाइल टॉवर लगाने की इजाजत? जानें सच्चाई
नई दिल्ली: सोशल मीडिया मौजूदा वक्त में सूचनाओं के आदान-प्रदान का सबसे बेहतरीन जरिया है, लेकिन इसका इस्तेमाल लगातार गलत लोग कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर एक और मैसेज तेजी से शेयर किया जा रहा है। जिसमें दावा किया गया है कि आप अपनी जमीन पर टॉवर लगवाकर मालामाल हो सकते हैं। इसके लिए आपको बस थोड़ी सी औपचारिकतां पूरी करनी होंगी। आइए जानते हैं कि क्या है इस दावे की सच्चाई।
व्हाट्सएप पर लगातार फार्वर्ड हो रहे मैसेज में दावा किया गया है कि भारत सरकार का टेलीकॉम डिपार्टमेंट आपको आपकी जमीन पर टॉवर लगाने की अनुमति देता है। मोबाइल टॉवर लगाने से पहले भूमि मालिक को सूचना प्रोद्योगिकी विभाग में 3300 रुपये जमा करने होंगे। इसके अलावा मैसेज में दावा किया गया है कि विभाग को इंजीनियर से बिल्डिंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट और एग्रीमेंट की एक कॉपी भी देनी होगी। इसके बाद टेलीकॉम एक्ट 1972 के तहत आपको टॉवर लगाने की अनुमति मिल जाएगी।
क्या है सच्चाई?
इस मैसेज को व्हाट्सएप पर कई बार फार्वर्ड किया गया है। जिसके बाद हमारी टीम ने इसके मेन सोर्स की जांच की। लंबी जांच पड़ताल के बाद पता चला कि ये मैसेज पूरी तरह से फर्जी है। दूरसंचार विभाग ने इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है। अगर आप ऐसे किसी मैसेज के चक्कर में पड़ते हैं, तो आपको ठग चुना लगा सकते हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ये भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने इस चक्कर में पड़कर हजारों रुपये गंवा दिए।
Fact Check
दावा
दूरसंचार विभाग आपको अपनी जमीन पर मोबाइल टॉवर लगाने के लिए दे रहा NOC
नतीजा
ऐसा कोई नोटिफिकेशन दूरसंचार विभाग ने नहीं जारी किया है