केरल हाईकोर्ट ने एक याचिका पर शुक्रवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि माओवादी होना अपराध नहीं है. इसलिए किसी माओवादी संगठन से जुड़े होने पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता.,जस्टिस एएम मोहम्मद मुश्ताक ने कहा, 'माओवाद विचारधारा हमारे संविधान की भावना से मेल नहीं खाती. लेकिन विचार की स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है. स्वतंत्रता तभी गैरकानूनी होगी, जब वह कानून का उल्लंघन करेगी.' आदेश के मुताबिक, 'पुलिस सिर्फ इसलिए किसी को हिरासत में नहीं रख सकती क्योंकि वह माओवादी है