यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
पॉस्को कोर्ट के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की जमानत पर रोक लगा दी है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने करारा झटका दिया है। बलात्कार के मामले में गायत्री प्रजापति की जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। रेप के मामले में निचली अदालत ने गायत्री प्रजापति को जमानत का फैसला सुनाया था।
गायत्री प्रजापति को पॉस्को कोर्ट ने दी थी जमानत
यूपी की सपा सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति को इसी हफ्ते पॉस्को कोर्ट ने जमानत दे दी थी। हालांकि पॉस्को कोर्ट के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अहम फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री की जमानत पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने गायत्री प्रजापति पर आरोप लगाया था कि उन्होंने ना सिर्फ उसके साथ बल्कि उसकी बेटी के साथ भी यौन शोषण किया। जिसके बाद महिला ने प्रदेश के आला पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई थी। तमाम पुलिस अधिकारियों से मदद की गुहार लगाने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़ित महिला के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया था।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद गायत्री प्रजापति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया लेकिन यूपी में चुनाव के बाद वह फरार हो गए थे। पुलिस की लगातार छानबीन के बाद गायत्री प्रजापति ने खुद को सरेंडर करते हुए नार्को टेस्ट की मांग की थी। उन्होंने खुद को निर्दोष करार देते हुए कहा था कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है, उनका नार्को टेस्ट कराया जाए, सच सामने आ जाएगा।
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