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यूपी चुनाव: संगीत सोम, सुरेश राणा को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

भाजपा के दो विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों को चुनाव न लड़ने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

By Arvind Kumar
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इलाहाबाद। भाजपा के दो विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल, बीजेपी के दोनों विधायकों पर मुजफ्फरनगर दंगे करने का बड़ा आरोप है। उच्च न्यायालय के निर्णय के मुताबिक, चार्जशीट दाखिल हो जाने मात्र से किसी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता। वहीं, इस फैसले के बाद विधायक संगीत सोम और सुरेश राणा समेत 7 लोगों को चैन की सांस मिली है।
यूपी चुनाव: संगीत सोम, सुरेश राणा को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
ये था मुख्य न्यायाधीश का फैसला
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सचिन कुमार खोखर ने मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी नेताओं को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। याचिका में तर्क यह था कि इन नेताओं के विरुद्ध चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने करते हुए मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी नेताओं के साथ दो अन्य को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने इनके खिलाफ चुनाव लड़ने के रोक के मामले की खोखर की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि चार्जशीट दाखिल हो जाने मात्र से किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता।
ये हैं मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी
मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी विधायक संगीत सोम, विधायक सुरेश राणा, सांसद कुंवर भारतेन्द्र सिंह, पूर्व सांसद कादिर राणा और मोहम्मद सलीम सहित दो अन्य को चुनाव लड़ने से रोके जाने की मांग याचिका में की गई थी। मालूम हो कि संगीत सोम आदि भाजपा के चर्चित नेता हैं और अपने बेबाक बोल व बयान को लेकर आये दिन सुर्खियों में घिरे रहते हैं। ये भी पढ़ें: वाराणसी: बीजेपी को बड़ी राहत, इस वजह से पीछे हटीं अपना दल की अनुप्रिया पटेल
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English summary
allahabad high court reject petition sangeet som suresh rana in uttar pradesh.
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